गुड सैमेरिटन कानून भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 26 मार्च, 2016 को पारित एक विधेयक है। इसने दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले व्यक्तियों को कानूनी हस्तक्षेप से बचाने में मदद, बाद में इसे मोटर वाहन अधिनियम 2019 के मसौदे में शामिल किया गया।
दुर्घटना के पीड़ितों की मदद न करने का कारण कानूनी हस्तक्षेप और उत्पीड़न का डर है। इसके अलावा, दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करने के दौरान होने वाले किसी भी चिकित्सा खर्च को भी उन्हें वहन करने के लिए मजबूर किया जाता है।
गुड सैमेरिटन कानून को निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है:
क्र. | थाना | नाम | पिता का नाम | उम्र | साकिन |
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1 | गरियाबंद | छगन यादव | टिकेश्वर यादव | 42 साल | सिविल लाईन, थाना & जिला गरियाबंद |
2 | देवभोग | परानंद बघेल | श्याम कुमार बघेल | 39 साल | लाटापारा, थाना देवभोग, जिला गरियाबंद |
3 | देवभोग | खगेश्वर यादव | महगूराम यादव | 40 साल | पोडागुडा, थाना देवभोग, जिला गरियाबंद |
4 | छुरा | रूपनाथ बंजारे | अंजोरा दास बंजारे | 29 साल | हरदी, थाना छुरा, जिला गरियाबंद |
विषय | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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कुल सड़क दुर्घटना | 165 | 219 | 261 | 297 | 283 | 259 | 254 | 297 | 266 | 255 | 263 | 250 | 256 | 252 |
मृतक | 49 | 45 | 77 | 77 | 83 | 72 | 75 | 78 | 89 | 102 | 114 | 100 | 99 | 111 |
गंभीर घायल | 23 | 71 | 59 | 95 | 85 | 83 | 99 | 113 | 99 | 75 | 63 | 57 | 76 | 70 |
साधारण घायल | 183 | 147 | 261 | 243 | 251 | 252 | 244 | 305 | 267 | 237 | 256 | 267 | 233 | 187 |